Friday, November 3, 2017-5:07 AM
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि सिख धर्म और इसके गुरुओं के खिलाफ कथित तौर पर नफरत भरे भाषणों और अपमानजनक टिप्पणियों वाले कुछ वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक और अन्य वैबसाइटों से 1 सप्ताह के अंदर हटाया जाए।
सिविल जज जसजीत कौर ने चैंबर में सुनवाई के दौरान एकपक्षीय निषेधाज्ञा जारी की और कहा कि प्रथमदृष्टया लगता है कि कथित तौर पर वीडियो में साक्षी भारद्वाज ने सिख गुरुओं और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं। अदालत ने याचिका पर गूगल इंडिया और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस भी जारी किया और अगली सुनवाई के लिए 22 नवम्बर की तारीख तय की।