सिक्खों के प्रति गलत शब्दावली वाले आर्टिकल हटाए गूगल: अदालत

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Friday, November 3, 2017-11:42 AM

नई दिल्ली: वीरवार को दिल्ली की एक अदालत ने एक अहम मामले पर सुनवाई करते गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिए हैं कि वह अपनी वेबसाइट, यूट्यूब और फेसबुक से सिक्खों से सम्बन्धित गलत शब्दावली वाले आर्टिकल हटा दे। 

ऐसा करने के लिए गूगल को सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया गया है। दिल्ली कोर्ट की सिवल जज जसजीत कौर ने एक मामले पर सुनवाई दौरान यह आदेश दिए। 


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