Asus को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई जेनफोन की बिक्री पर रोक

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Thursday, June 6, 2019-4:59 PM

गैजेट डैस्क : ताइवान की स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी ASUS को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। टेलिकेयर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आसुस द्वारा 'Zen' ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने के खिलाफ केस दायर किया था जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ASUS के 'Zen' और 'Zenfone' ट्रेडमार्क वाले डिवाइसेज की बिक्री और प्रचार पर रोक लगा दी है। यानी आसुस जेन ब्रैंड के टैबलेट, अक्सेसरीज और स्मार्टफोन्स को भारत में नहीं बेच पाएगी।

क्या था पूरा मामला

1999 ट्रेड मार्क्स ऐक्ट के तहत टेलिकेयर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ने “ZEN” और “ZENMOBILE” ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया था और इसके तहत कम्पनी फीचर फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट और अक्सेसरीज की बिक्री कर रही थी। लेकिन साल 2014 में आसुस ने 'Zenfone' ट्रेडमार्क के साथ अपने द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए स्मार्टफोन्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद टेलिकेयर नेटवर्क ने आसुस के खिलाफ एक जैसा ट्रेडमार्क अपनाने का आरोप लगाते हुए केस दायर किया था।

आसुस ने मार्केट में पैदा की कन्फ्यूजन

टैलिकेयर नेटवर्क कम्पनी का कहना है कि आसुस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इस ट्रेडमार्क से भारतीय कंज्यूमर्स में कन्फयूजन की स्थिति पैदा हो गई है। इस पर अपना बचाव करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को आसुस ने बताया कि जेनफोन सीरीज का नाम प्राचीन जेन फिलॉसफी के आधार पर रखा है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला करते हुए कहा कि आसुस ने धोखे से जेन ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया है और इन प्रोडक्ट्स की बिक्री और प्रचार पर रोक लगा दी है। केस की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2019 को होगी।


Edited by:Hitesh

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