Monday, January 18, 2021-3:01 PM
ऑटो डैस्क: दिल्ली में कार की पीछे वाली सीट पर बिना बेल्ट लगाए बैठे होने और मोटरसाइकिल को बिना रियरव्यू मिरर (पीछे देखने वाले दर्पण) के चलाने पर अब आपको पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब पश्चिम दिल्ली पुलिस ने कार में रियर सीटबेल्ट और मोटरसाइकिल में रियरव्यू मिरर, इन दोनों चीजों को अनिवार्य कर दिया है। उल्लंघनकर्ताओं को टिकट देकर उनपर जुर्माना लगाया जाएगा।
आपको बता दें कि कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए अपने बाइक से रियरव्यू मिरर हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे मोटरसाइकिल बेहतर दिखता है, लेकिन यह जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ सवाल बन सकता है। यह जानना बाइक सवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे क्या आ रहा है, वहीं अब ट्रैफिक पुलिस यह भी देखेगी कि कार के पीछे बैठने वालों ने सीटबेल्ट पहनी है या नहीं। कार में पीछे बैठने वालों ने सीटबेल्ट पहनी न होने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, वहीं यदि बाइक में रियरव्यू मिरर नहीं लगाया गया तो 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
Edited by:Hitesh