Tuesday, August 9, 2016-10:33 AM
जालंधर: जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को खराब उपकरण बेचने के मद्देनजर उपभोक्ता को लैपटॉप की कीमत और 5,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है और इसे अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला बताया है।
उत्तरी दिल्ली के एक निवासी सत्येंद्र जीत यादव की याचिका पर मंच ने कहा, ‘‘लैपटाप बिक्री के समय से ही खराब था। एेसी परिस्थितियों में यह अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला है और शिकायतकर्ता का न सिर्फ लैपटॉप की कीमत वापस की जानी चाहिए बल्कि उसे मुआवजा भी दिया जाना चाहिए।’’
न्यायाधीश अनवर आलम की अध्यक्षता वाले मंच ने नोएडा की कंपनी डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कहा ‘‘एेसी चीजों का क्या उपयोग है जो खरीद के एक साल में खराब हो जाए।’’