Wednesday, March 2, 2016-12:35 PM
जालंधर: एक संघीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि अमरीकी न्याय विभाग एप्पल को इस बात के लिए बाधित करने की खातिर 227 वर्ष पुराने कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वह एफ.बी.आई. को लॉक किए गए आईफोन का डाटा उपलब्ध कराए।
इस फैसले से निजी एवं जन सुरक्षा के संबंध में कंपनी के साथ लड़ाई में सरकार को बड़ा झटका लगा है। अमरीका के मैजिस्ट्रेट जज जेम्स ओरेस्टीन द्वारा सुनाया गया । यह फैसला कैलिफोर्निया के एक न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कंपनी की लड़ाई में उसके रुख को भी समर्थन देता है। कैलिफोर्निया के न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि कंपनी एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार करे जिससे सान बेर्नार्डिनो आतंकवादी घटना की जांच के मामले में एक आईफोन हैक करने में एफ.बी.आई. को मदद मिल सके।