Thursday, June 30, 2016-10:00 AM
जालंधर: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में व्हाट्सएप्प पर बैन नहीं लगेगा। उसने ऑनलाइन मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप्प पर प्रतिबंध संबंधी याचिका आज खारिज कर दी। यह याचिका सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) कार्यकर्त्ता सुधीर यादव ने दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते समय कहा, ‘‘हम इसे सुनवाई लायक नहीं समझते, अगर आपको यह जरूरी लगता है तो आप सरकार के पास जा सकते हैं।’’
यादव की याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सएप्प ने गत अप्रैल से ही एन्क्रिप्शन नीति लागू की है, जिससे इस पर होने वाली बातें सुरक्षित रहती हैं। यहां तक कि सुरक्षा एजैंसियां भी इन्हें इंटरसैप्ट नहीं कर सकतीं। याचिका में कहा गया था कि अगर खुद व्हाट्सएप्प भी चाहे तो वह इन संदेशों को उपलब्ध नहीं करा सकता।