ऑटो कंपनियों को लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

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Saturday, December 8, 2018-11:35 AM

ऑटो डेस्क- ऑटो कम्पनियों के लिए 1 अप्रैल 2019 से सभी नई गाडिय़ों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी.) लगाना अनिवार्य होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ आसान नहीं है और चोरी होने पर गाडिय़ों का पता लगाना आसान भी होगा। इसकी लागत गाडिय़ों की कीमत में ही शामिल होगी जो 300 से 4000 रुपए तक होती है। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने इस पर नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स 5 साल की गारंटी के साथ आएंगी। दिल्ली में पहले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है।

PunjabKesariकम्पनियां बनाएंगी थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क

इस नियम के चलते अब ग्राहकों को नई गाड़ी खरीदने के बाद एच.एस.आर.पी. के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही वैंडर की ओर से उसे लगवाने का इंतजार करना पड़ेगा। अब गाड़ी बेचने से पहले डीलर्स के लिए नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही वाहन निर्माता कम्पनियां थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क  भी बनाएंगी जिसके चलते गाड़ी में फ्यूल के लिए कलर कोडिंग भी की जाएगी।

टैंपर प्रूफ  होंगी प्लेट्स

शोरूम से बाहर निकलने से पहले डीलर्स इन सभी चीजों को गाड़ी की विंड शील्ड पर लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ  अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई गाडिय़ों को सरकार ने एक नोटीफिकेशन जारी कर कहा है कि पुराने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन मार्क  लगने के बाद वाहन निर्माता कम्पनी की ओर से सप्लाई की गई ऐसी नंबर प्लेट को कम्पनी के डीलर्स भी लगा सकते हैं। परिवहन मंत्रालय ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स टैंपर प्रूफ  होंगी। सुरक्षा के लिहाज से इन नंबर प्लेट्स पर अशोक चक्र की फोटो के साथ एक होलोग्राम भी बना होगा।


Edited by:Jeevan

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