1 अगस्त से कार और बाइक खरीदना हो जाएगा आसान, व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में हुआ बदलाव

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Monday, July 20, 2020-4:20 PM

ऑटो डैस्क: अगर आप नई कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो अगले महीने तक रुक जाएं क्योंकि 1 अगस्त से नया व्हीकल आपको सस्ता में पड़ेगा। व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDA) ने लॉन्‍ग टर्म मोटर थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस पैकेज को वापस ले लिया है। अब गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल और दो पहिया वाहन के लिए 5 साल का कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। यह बदलाव 1 अगस्त से लागू होगा जिससे करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा।

IRDA का कहना है कि लंबी अवधि की पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है। ऐसे में इस तीन और पांच साल वाली लंबी अवधि को जरूरी बनाए रखना इस लिहाज से ठीक नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण इस समय लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं है इसी लिए इस नियम में बदलाव किया गया है।

क्या है थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस:

दुर्घटना होने की स्थिती में मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मुख्य रुप से दो तरह की सुरक्षा प्रदान करती है। फुल इंश्योरेंस में पॉलिसी धारक का नुकसान, जिसे (ओन डैमेज) कहते हैं, इसकी क्षतिपूर्ति होती है। वहीं दूसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यानी कि दूसरे व्यक्ति जिसका नुकसान इस दुर्घटना में हुआ हो उसकी क्षतिपूर्ति इस इंश्योरेंस में कवर होती है।


Edited by:Hitesh

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