Wednesday, December 6, 2017-4:11 PM
जालंधरः इंस्टैंट मैसेजिंग एप्प व्हाट्सएप्प में किसी ग्रुप मैंबर द्वारा पोस्ट को सैंड करने पर ग्रुप एडमिन को जिम्म्मेदार नहीं माना जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एेसे मामले को लेकर ग्रुप एडमिन को अग्रिम जमानत देने के आदेश दिए है। अापको बता दें कि जैसलमेर में पूजा गर्ग नाम की एक महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि व्हाट्सएप्प ग्रुप में उसका फोटो डाल कर उसके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पण्यिां की गई है जिससे उन्हें काफी ठेस लगी है।
रिपोर्ट में पोस्ट करने वाले ग्रुप एडमिन महेन्द्र गर्ग और बृजेन्द्र गर्ग को अारोपी बनाया गया था। जिसके बाद महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी या व्यवहार के आरोप मे मामला दर्ज कर लिया था। महेन्द्र ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी रूकवाने के लिए कोर्ट में अपील की। लेकिन निचली अदालत ने उसकी अपील को खारिज कर दिया था। जिसके बाद महेन्द्र ने हाईकोर्ट में अपील की जहां महेन्द्र को अग्रिम जमानत दे दी गई।