Tuesday, September 5, 2017-11:50 AM
जालंधरः इंटरनेट सेवा प्रदाता गूगल, याहू, फेसबुक और वॉट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो पर इनपुट सौंपने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कंपनियों से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री अपलोड किए जाने के बारे में मिली शिकायतों का ब्योरा भरने को कहा है। इसके साथ ही ऐसी शिकायतों पर की गई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है।
रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह इस दौरान पोक्सो अधिनियम,2012 के प्रावधानों के तहत हुये अभियोजनों की जानकारी भी उसे दे, पीठ ने कहा, हम चाहते हैं कि प्रतिभागी कंपनियां गूगल, गूगल इंडिया, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और वाट्सएप, भारत से पिछले साल और इस साल 31 अगस्त तक मिली उन शिकायतों की संख्या और उन पर उठाये गये कदमों के बारे में हलफनामा दायर करें जिनमें चाइल्ड पोर्नाग्राफी, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित सामग्री से जुड़े मामले शामिल हैं।
हैदराबाद के एक एनजीओ प्रज्ज्वल ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू को एक पत्र भेजा था। पत्र के साथ एनजीओ ने एक पेन ड्राइव में दो दुष्कर्म के वीडियो भी भेजे थे। इसी मामले में शीर्ष अदालत में सुनवाई हो रही थी।