IMEI नंबर से छेड़खानी करने पर होगी तीन साल की जेल

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Monday, September 25, 2017-3:00 PM

जालंधरः अगर अाप भी IMEI नंबर से छेड़खानी करते है तो हो जाए सावधान। दरअसल, सरकार ने मोबाइल के MEI नंबर में छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है जिसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। 25 अगस्त को दूरसंचार विभाग ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में कहा गया किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान IMEI  नंबर में जानबूझाकर छेड़खानी, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है।

 

सरकार ने मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है। नए नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 नाम दिया गया है। ये नियम इंडियन टेलीग्राफ कानून की धारा 7 और धारा 25 के संयोजन से बनाया गया है।

 

इस बीच दूरसंचार विभाग एक नई प्रणाली भी लागू कर रहा है जिसके तहत किसी भी नेटवर्क के खोए गए और चोरी हुए मोबइल की सभी सेवाएं बंद की जा सकेंगी, भले ही उसके सिम या IMEI नंबर को बदल दिया जाए।


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